शिमला। राजधानी के फागली स्थित लालकोठी के पास रास्ता रोककर मारपीट करने और वाहन में तोड़फोड़ के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने दो युवकों को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुस्मिता शर्मा की अदालत ने मशोबरा निवासी ज्ञान सिंह और शिमला निवासी सुनील कुमार उर्फ संजय को बरी करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार 30 दिसंबर 2018 को शिकायतकर्ता चंदू ने बालूगंज थाना में शिकायत दी थी कि आरोपियों ने उनका रास्ता रोका, मारपीट की और लोहे के हथियार से गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। सुनवाई के दौरान मामले का मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता अदालत में अपने बयानों से मुकर गए। संवाद