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Shimla News: चिट्टे के मामले में दो युवक अदालत से बरी

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शिमला। एनडीपीएस अधिनियम के तहत चिट्टे के एक मामले में आरोप साबित न होने पर अदालत ने दो युवकों को बरी किया है। यह मामला ढली थाना क्षेत्र 17 नवंबर 2020 में पंजीकृत हुआ था। पुलिस की टीम ने हसनवैली के पास हरियाणा नंबर के वाहन से तलाशी के दौरान तहसील अंबाला निवासी खुशप्रीत सिंह के कब्जे से 28.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में दीपक तहसील डेराबस्सी, जिला एसएएस नगर, पंजाब को गिरफ्तार किया। आरोप लगे थे कि खुशप्रीत सिंह ने सह आरोपी दीपक से 48,000 रुपये में चिट्टा खरीदा था। अब पर्याप्त सबूत न होने के कारण विशेष न्यायाधीश (वन) की अदालत ने बुधवार को आरोपियों को दंडनीय अपराध से बरी कर दिया। संवाद
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