शिमला। पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 20 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस थाना वेस्ट शिमला के तहत दर्ज एफआईआर के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चिड़गांव निवासी दोषी साजन के कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों और पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। संवाद