शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद पंजाब निवासी दो छात्रों विशारथ आर्यन राणा और काव्या सिंह नेगी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 जून 2026 को थाना बालूगंज की पुलिस टीम ने घोड़ा चौकी के पास एक मोटरसाइकिल को रोका था। मोटरसाइकिल की सीट के नीचे से 30.75 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। विशारथ वाहन चला रहा था और काव्या पीछे बैठी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि आरोपी कम उम्र के छात्र हैं जिनका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुकदमे के दौरान उन्हें सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। संवाद