शिमला। विशेष न्यायाधीश-2 शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत चल रहे मामले में शिमला निवासी आरोपी काजल और ननखड़ी निवासी रजत सरकोट को बरी कर दिया है। ढली पुलिस थाना के तहत 4 नवंबर 2019 को भट्ठाकुफर क्षेत्र में पुलिस ने 12 ग्राम चिट्टा बरामद करने का दावा किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ यह साबित करने में विफल रहा कि 12 ग्राम चिट्टा आरोपियों के पास था। पुलिस गवाहों और जांच अधिकारियों के बयानों में समय, स्थान और गश्त दल के गठन को लेकर गंभीर विरोधाभास पाए गए जिससे पूरी कार्रवाई संदिग्ध हो गई। संवाद