शिमला। विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने 14.49 ग्राम चिट्टे की तस्करी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी किए आरोपियों में हरियाणा निवासी बृजेश कुमार और गगन बख्शी शामिल हैं। अदालत ने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 जुलाई 2021 को थाना बालूगंज की पुलिस टीम शोघी बैरियर के पास चौकी पर नाकाबंदी और गश्त पर थी। इस दौरान सोलन की ओर से आई एक कार को चेकिंग के लिए रोका था। आरोप था कि कार के डैशबोर्ड से 14.49 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। तलाशी की शुरुआत को लेकर पुलिस गवाहों के बयानों में बड़ा अंतर पाया गया। संवाद