शिमला। राजधानी में शटरिंग प्लेटें चोरी करने के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी रवि कुमार निवासी हरोली जिला ऊना, जॉनी, तहसील लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा को धारा 381,34 और बृज लाल, तहसील घुमारवीं और जिला बिलासपुर निवासी को धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध से बरी किया है। तीनों लोग ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करते थे। 28 नवंबर 2013 को इन सभी पर ढली क्षेत्र में ठेकेदार ने तीन शटरिंग प्लेटें चोरी करने के आरोप लगाए थे। संवाद