शिमला। न्यू शिमला में कुरिअर कंपनी के एक डिलीवरी बॉय और उसके भाई के साथ मारपीट तथा रास्ते में रोकने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी रश्मि डोगरा की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित करने में विफल रहने पर तीनों आरोपियों मंडी निवासी धुनी चंद, इंदर सिंह और सोलन निवासी सुनील उर्फ सोनी को बरी कर दिया है। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने पुलिस थाना न्यू शिमला में मामला दर्ज कराया था कि 28 जून 2022 को धुनी चंद के जन्मदिन की पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट में कंपनी के कर्मचारियों के साथ डिनर के दौरान पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया था। आरोप था कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जेब से 35 हजार रुपये की नकदी छीन ली। इसके बाद सूचना मिलने पर जब उसका भाई निखिल मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। संवाद