शिमला। विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने चिट्टा तस्करी मामले में साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के मुकरने के कारण तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 जुलाई 2021 को पुलिस ने संजौली के कब्रिस्तान रोड के पास एक गाड़ी को रोका और गाड़ी की तलाशी ली तो उससे 19.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में शिमला निवासी विक्रम सिंह, ध्रुव सिंह और वनीश उर्फ बन्नी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए स्वतंत्र गवाह मुकर गए थे। अदालत ने यह भी माना कि पुलिस अधिकारियों की गवाहियों में बरामदगी के समय और प्रक्रिया को लेकर विरोधाभास थे। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। संवाद