शिमला। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो/दुष्कर्म) शिमला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में शिमला निवासी आरोपी सक्षम राजटा की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 20 जुलाई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि आरोपी ने करीब 15 वर्षीय पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले के सह-आरोपी को अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी 19 वर्षीय युवक है और छात्र है। ट्रायल पूरा होने में समय लग सकता है, ऐसे में अनिश्चितकाल के लिए न्यायिक हिरासत में रखने से उसकी पढ़ाई और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। संवाद