मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 7 जनवरी तक उपायुक्तों के पास अपना निर्वाचन व्यय लेखा जोखा जमा कराना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन व्यय लेखे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) के समक्ष जमा करवाना होता है। निर्वाचन में कुल 412 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मतगणना 8 दिसंबर, 2022 को हुई थी। यदि कोई उम्मीदवार नियत अवधि के भीतर बिना किसी न्यायसंगत कारण से अपने निर्वाचन व्यय लेखे जमा नहीं करवाता है तो उस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा10 क के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की 14वीं विधानसभा के गठन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिसंबर, 2022 में विधानसभा के सामान्य निर्वाचन का संचालन करवाया गया था। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की ओर से परिणाम की घोषणा की गई।