शिमला। आबकारी अधिनियम के उल्लंघन के मामले में शिमला पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मामला कंपाउंड (जुर्माना) करवाया। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त (एईटीसी) शिमला ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जिसकी अदायगी कर दी गई। पुलिस पोस्ट कसुम्पटी में 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी ने जुर्माने की राशि जमा कर दी। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि आबकारी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी है। ब्यूराे