शिमला। सीबीआई की विशेष अदालत ने ट्रायल के आरोपी सुनील कुमार को दुबई जाने की अनुमति दे दी है। आरोपी ने व्यापारिक कार्यों के लिए 3 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 तक दुबई यात्रा की अनुमति और कोर्ट में जमा पासपोर्ट को वापस जारी करने का आग्रह किया था। सरकार की ओर से दायर जवाब में कहा था कि आरोपी विदेश जाकर न्यायिक प्रक्रिया से बच सकता है। इसलिए उसकी यह याचिका मंजूर नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि आरोपी पहले भी दो बार 3 मई 2024 और 11 मार्च 2025 को दुबई यात्रा के लिए पासपोर्ट वापसी का आवेदन कर चुका है और हर बार वापस लौटकर पासपोर्ट जमा किया है। इससे साफ है कि वह न्याय से भागने की नीयत नहीं रखता। अदालत ने आवेदन को मंजूर करते हुए पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। शर्तों के साथ आरोपी 2 लाख रुपये के व्यक्तिगत और जमानती बांड जमा करेगा। वह 8 दिसंबर 2025 तक भारत लौटकर एक सप्ताह के भीतर पासपोर्ट अदालत में जमा करेगा। दुबई में रहने का पूरा पता अदालत को देगा। तय अवधि के दौरान वह किसी अन्य देश में यात्रा नहीं करेगा। निर्देशानुसार आरोपी ने अदालत में बांड भर दिया। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। संवाद