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सुप्रीम कोर्ट: अपील में अगर छूट चाहिए तो पहले हिमाचल मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएं दो लाख रुपये

Wed, 23 Aug 2023 02:26 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

अदालत ने शर्त लगाई है कि अपील दायर करने में देरी माफ करनी है तो पहले हिमाचल मुख्यमंत्री राहत कोष में दो लाख रुपये जमा करवाएं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह आदेश पारित किए।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी को सशर्त माफ किया है। अदालत ने शर्त लगाई है कि अपील दायर करने में देरी माफ करनी है तो पहले हिमाचल मुख्यमंत्री राहत कोष में दो लाख रुपये जमा करवाएं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह आदेश पारित किए। अदालत ने मैसर्ज कॉमर्शियल ऑटो सेल्स और अन्य की दो याचिकाओं में इस शर्त के साथ केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं कि अपीलार्थी पहले दानों मामलों में एक-एक लाख रुपये हिमाचल मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे। अदालत ने इसके लिए अपीलार्थी को चार हफ्ते का समय दिया है। अपीलार्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इस अपील को दायर करने में देरी हो गई थी। अपीलार्थी ने अपील को दायर करने में देरी माफ करने के लिए आवेदन दायर किया था। अदालत ने पाया कि अपील को दायर करने में अत्यधिक विलंब हो गया है। ब्यूरो

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