हिमाचल प्रदेश के विधायक चार फीसदी ब्याज पर दो बार ही 50-50 लाख रुपये का कर्ज ले पाएंगे। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विधायक एक बार 50 लाख रुपये का कर्ज चुकता करने के बाद दूसरी बार 50 लाख रुपये का फिर ऋण ले पाएंगे। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। यह कर्ज गाड़ी लेने या मकान बनाने के लिए मिलता है।