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Shimla News: चेक बाउंस मामले में सत्र अदालत ने रद्द की सजा

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शिमला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला भुवनेश अवस्थी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई सजा को निरस्त कर दिया है। अदालत ने सिरमौर निवासी अमर नाथ की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें बरी करने के आदेश जारी किए। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने डेयरी ऋण के 5,60,407 रुपये के चेक के बाउंस होने पर अमर नाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। सत्र अदालत ने पाया कि निगम ने नोटिस तामील होने का कोई पुख्ता डाक साक्ष्य पेश नहीं किया। रजिस्ट्री भेजे जाने की तारीख से 30 दिन को नोटिस तामील माना जाएगा। इसके बाद आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का अनिवार्य समय मिलना चाहिए था। संवाद
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