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Shimla: पंचायत उप चुनाव में मतदान के लिए 2 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित

Wed, 12 Apr 2023 08:31 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। 
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पंचायत उप चुनाव(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंचायतीराज संस्थाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए होने वाले उपचुनावों के दृष्टिगत 2 मई 2023 को सार्वजनिक अवकाश (मतदान होने की स्थिति में) घोषित किया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें संबंधित संस्थानों, पंचायतीराज संस्थानों के उपचुनाव में मतदान करना है। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

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