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Shimla News: शहर के 10 स्थानों पर प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर रोक

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शिमला। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सोमवार को शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन और जुलूस आदि निकालने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने यह आदेश पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 की धारा 6 के तहत जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक छोटा शिमला से रिज और कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला-कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से लोक भवन से ओक ओवर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके अलावा छोटा शिमला गुरुद्वारा से पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर जाता है, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, एजी कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान और उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक बैठक करने, जुलूस और रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर रोक रहेगी। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। संवाद
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