शिमला। विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने आरोपी मोती शर्मा के शोघी बैरियर से शोघी चौक तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और कोर्ट में पेश करने के आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि सीसीटीवी कैमरों का बैकअप केवल 30 दिन का होता है और वह समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। मामला 26 जून 2026 को वेस्ट पुलिस स्टेशन शिमला में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस ने शोघी चौकी के पास एक बोलेरो कैंपर की पिछली सीट पर बैठे मोती शर्मा से 242.2 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। अदालत ने फोरेंसिक लैब की मदद से बैकअप रिकवर करने की आरोपी की मांग को भी खारिज कर दिया है। संवाद