शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी मैसर्ज गुप्ता हार्डवेयर स्टोर को राहत देते 27 अक्तूबर तक एसीजेएम के आदेशों का पालन करने का आदेश दिया है। सत्र न्यायाधीश दविंदर कुमार ने मैसर्ज गुप्ता हार्डवेयर स्टोर बनाम श्रीराम सिटी यूनियन मामले में यह आदेश पारित किया है। दरअसल दोषी ने 26 अगस्त को एसीजेएम के पारित आदेश का पालन करने के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन दायर किया था। दलील दी कि आवेदक लगातार बारिश के कारण अपने व्यवसाय में भारी मंदी का सामना कर रहा है। इस कारण वह 26 अगस्त 2025 के आदेश का पालन नहीं कर सका। अब सत्र न्यायाधीश ने आवेदक को 26 अगस्त के आदेशों का 27 अक्तूबर को या उससे पहले पालन करने का निर्देश दिया है। संवाद