शिमला। सत्र न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक मामले में पुलिस द्वारा जब्त किए मोबाइल फोन सौंपने के आदेश दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुस्मिता शर्मा ने आदित्य शर्मा द्वारा दायर आवेदन का निपटारा करते हुए मोबाइल फोन उनको सौंपने को कहा। 13 मई 2021 का यह मामला शहर के न्यू शिमला थाना का है। पुलिस टीम ने मोबाइल फोन को आईपीएस की धारा 354, 351ए (1)(i)(ii) और 354डी (1)(i) के तहत जब्त किया था। अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए आदित्य सिंह को 30 हजार के जमानती बांड के साथ समान राशि के एक जमानतदार की शर्तों सहित उसके मोबाइल को मुक्त करने का आदेश दिया है। संवाद