शिमला। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस की ओर से जब्त किए वाहन (ऑल्टो) को दस्तावेजों सहित छोड़ने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जीत राम बनाम राज्य के दायर आवेदन का निपटारा करते हुए वाहन मुक्त करने का फैसला सुनाया है। यह मामला बालूगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने 7 सितंबर 2025 को बीएनएस की धारा 69 के तहत पंजीकृत मामले में यह वाहन जब्त किया था। दलील दी कि आवेदक इस वाहन का मालिक है। अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए जीत राम को 5 लाख के जमानती बांड के साथ समान राशि के जमानतदार की शर्त पर वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया है। संवाद