शिमला। अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस की ओर से जब्त किए वाहन को दस्तावेजों और चाबियों सहित छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट विभूति बहुगुणा की अदालत ने अनुज वर्मा बनाम राज्य मामले में यह आदेश पारित किए हैं। यह मामला 5 मार्च 2025 को ढली थाना क्षेत्र का है। दलील दी कि आवेदक प्रभा वाहन की मालिक हैं। अदालत ने दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए 6 लाख की राशि के जमानती बांड और एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्तों सहित वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया है। संवाद