शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी नवदीप चौहान को भगोड़ा घोषित करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एकता बनाम नवदीप चौहान मामले में यह फैसला सुनाया है। दलील दी कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपी नवदीप चौहान के घर पर उद्घोषणा प्रभावी की थी लेकिन आरोपी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि को भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया। अदालत ने भगोड़े को पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। संवाद