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किराया बढ़ाने की अधिसूचना गैर कानूनी : कमल

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शिमला। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने एचआरटीसी द्वारा टैक्सी किराया बढ़ाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि संजौली शिमला की सील्ड रोड में एचआरटीसी गैर कानूनी तरीके से टैक्सियां चला रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत किराया बढ़ाने की अधिसूचना प्रधान सचिव परिवहन द्वारा की जा सकती है। एचआरटीसी का कोई अधिकारी किराया बढ़ाने की अधिसूचना करने के लिए अधिकृत नहीं है। कमल ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि टैक्सी किराया बढ़ाने की अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से रद किया जाए। ब्यूरो
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