मंडी और कुल्लू की सीमा पर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर बनाए गए अवैध रास्ते के मामले में कार्रवाई पूरी होने तक स्टोन क्रशर को बंद कर दिया है। शनिवार को जिला खनन अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। अवैध रूप से रास्ता बनाने को लेकर खनन विभाग ने स्टोन क्रशर मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अमर उजाला में खबर छपने के बाद मामला दर्ज करने के बाद अब खनन विभाग हरकत में आया है। कुल्लू व मंडी जिला की सीमा पर ब्यास की धारा को रोककर बनाए गए अवैध रास्ते के मामले में निशानदेही की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। शनिवार को राजस्व व पुलिस विभाग की टीम ने मौके का जायजा लिया, लेकिन मुसाबी न होने के चलते राजस्व विभाग को बिना निशानदेही ही बैरंग लौटना पड़ा।
हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ब्यास की धारा को रोककर अवैध रूप रास्ता किसने बनाया और क्यों बनाया। इस संबंध में पुलिस विभाग जांच में जुटा हुआ है। खनन विभाग ने ब्यास नदी में अवैध बने रास्ते को लेकर कुल्लू जिला की सीमा पर ब्यास किनारे स्थित एक स्टोन क्रशर मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अवैध रास्ते को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। विवाद सुलझने तक स्टोन क्रशर बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला खनन अधिकारी बिंदिया रानी ने बताया कि विवाद सुलझने तक कुल्लू जिला के एक स्टोन क्रशर को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध
रास्ता बनाने को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एसपी कुल्लू पदम चंद ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम के पास मुसाबी न होने के चलते निशानदेही नहीं हो पाई है। जल्द निशानदेही होगी। मामले में जांच जारी है।