शिमला। राजधानी में पटाखों की अवैध बिक्री पर रोक तथा आतिशबाजी करने, बेचने और अस्थायी बूथ बनाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। पटाखे रखने और बेचने के गोदाम स्थल के बीच तीन मीटर की दूरी जरूरी हैै। अन्य दुकानों से इनकी दूरी पचास मीटर होनी चाहिए। दुकानों में तेल से जलने वाले लैंपों, गैस लैंपों और खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। 18 साल से कम आयु के बच्चे पटाखे नहीं बेच सकते। एक समूह में पचास से अधिक दुकानें नहीं बनाई जाएंगी। संवाद