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तय लाभांश से अधिक मूल्य वसूला तो कार्रवाई : धीमान

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शिमला। राजधानी शिमला में अगर कोई विक्रेता आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित लाभांश से अधिक बिक्री मूल्य वसूलता है और खाद्यान्नों का भंडारण करता है उसके खिलाफ जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश के तहत कार्रवाई होगी। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला शिमला में पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक सामग्री का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा एलपीजी, डीजल और पेट्रोल भी पर्याप्त मात्रा में है। कहा कि आवश्यक वस्तुओं की अनावश्यक खरीदारी न करें। आम जनता के ध्यान में यदि जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी का कोई भी मामला आता है तो आप खाद्य आपूर्ति विभाग के नंबर 1967 और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नंबर 1077 पर शिकायत कर सकते हैं। संवाद
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