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HPPCB: औचक निरीक्षण के लिए दो उड़नदस्तों का गठन, उद्योगों की मंजूरी देने के लिए अधिकारियों को दीं शक्तियां

Wed, 08 Feb 2023 05:45 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण और सैंपलिंग के लिए दो उड़नदस्तों का गठन किया है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत पूंजी निवेश मानदंड के आधार पर मंजूरी देने/अस्वीकृत करने से संबंधित शक्तियां प्रदान की हैं। 
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हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण और सैंपलिंग के लिए दो उड़नदस्तों का गठन किया है।  इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालय ऊना, बद्दी, पांवटा, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, मंडी, रामपुर, धर्मशाला व चंबा के तहत आने वाले क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण व सैंपलिंग की जाएगी। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत पूंजी निवेश मानदंड के आधार पर मंजूरी देने/अस्वीकृत करने से संबंधित शक्तियां प्रदान की हैं। इसके तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश वाले लाल श्रेणी के उद्योग, हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 20 करोड़ रपये से अधिक पूंजी निवेश वाले ऑरेंज व ग्रीन श्रेणी के उद्योग लगाने की सहमति देने की शक्तियां बोर्ड अध्यक्ष के पास होंगी। वहीं, सदस्य सचिव के पास 10 करोड़ रुपये तक पूंजी निवेश वाले रेड श्रेणी, 20 करोड़ रुपये तक के पंजी निवेश वाले ऑरेंज व ग्रीन श्रेणी उद्योगों को मंजूरी देने की शक्तियां दी गई हैं। इसी तरह मुख्य पर्यावरण अभियंता, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता व पर्यावरण अभियंता को 10 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाले ऑरेंज व ग्रीन श्रेणी उद्योग को कंसेंट दे सकेंगे। सहायक पर्यावरण अभियंता पांच करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाले ऑरेंज व ग्रीन श्रेणी उद्योग को मंजूरी दे सकेंगे। 

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