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HP High Court: दवा खरीद-फरोख्त फर्जीवाड़े के आरोपी की जमानत पर सीआईडी को नोटिस

Wed, 18 Jan 2023 12:17 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने बद्दी की जैनेट फार्मा कंपनी के मालिक पर दर्ज अभियोग की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दवाइयों की खरीद-फरोख्त फर्जीवाड़े के कथित आरोपी की जमानत पर सीआईडी को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने बद्दी की जैनेट फार्मा कंपनी के मालिक पर दर्ज अभियोग की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। पंजाब के जीरकपुर निवासी दिनेश बंसल ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत पर रिहा करने के लिए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता तीन दिसंबर 2021 से हिरासत में है। अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत में आरोपी के खिलाफ अभियोग दायर किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 468, 471, 472 और 201 तथा मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 8,22 और 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर बद्दी की शिकायत पर सीआईडी ने 25 नवंबर 2021 को जैनेट फार्मा कंपनी के मालिक को नामजद किया है।

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याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसने मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत आने वाली दवाइयों की खरीद- फरोख्त में फर्जीवाड़ा किया है। जांच के दौरान इन दवाइयों से संबंधित आरोपी के पास कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार है। मामला सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत में विचाराधीन है। एक वर्ष बीत जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने चालान पेश किया है। नालागढ़ अदालत में 31 जनवरी 2023 को मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है। अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता से सभी दस्तावेज कब्जे में ले लिए है। याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप साबित होते है या नहीं, यह अदालत में विचाराधीन है। मामले का निपटारा होने तक याचिकाकर्ता को हिरासत में रखना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए।  
  

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