हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2025 में संचालित करवाई जा रही विभिन्न कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विविध विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मुख्य परीक्षक व उप परीक्षक की नियुक्ति के लिए सहमति पत्र आमंत्रित किए हैं। इसका लिंक संबंधित स्कूल की यूजर आईडी पर उपलब्ध करवा दिया गया है। बोर्ड सचिव डाॅ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड नियमानुसार मुख्य परीक्षक के लिए संबंधित विषय में कम से कम 10 वर्ष व उपपरीक्षक के लिए कम से कम तीन वर्ष (बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के अध्यापकों के लिए कम से कम 4 वर्ष) का नियमित शिक्षण अनुभव आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा कोड-2012 में निहित संख्या 2.20 में संशोधन करते हुए बोर्ड सेवाओं को सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी अध्यापकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड सचिव ने प्रदेश के समस्त स्कूल प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि वे 25 मार्च 2025 तक अपने अधीनस्थ प्राध्यापकों, अध्यापकों के सहमतिपत्र बोर्ड वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।