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नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू, इंस्पेक्शन फीस भी दोगुनी

Wed, 03 Feb 2021 12:49 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कॉलेज के लिए अब 57 हजार स्क्वेयर फीट एरिया होना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल भी होना चाहिए। इंस्पेक्शन फीस भी दोगुनी कर दी गई है। 50 हजार के बजाय अब एक लाख रुपये इंस्पेक्शन फीस देनी होगी। निरीक्षण के लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) से टीम भेजी जाएगी। प्रदेश में 57 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें दो सरकारी हैं।

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