हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेशों की अवहेलना कर हड़ताल पर जाने वाले 108 एंबुलेंस कर्मचारियों और टेक्नीशियनों को प्रतिवादी बनाते हुए शुक्रवार को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शिमला को भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने को कहा है।
वीरवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आदेशों के बावजूद हड़ताली एंबुलेंस चालक व टेक्नीशियन काम पर नहीं लोटे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जिला दंडाधिकारी को भी शपथ पत्र दायर करने को कहा है।
पूछा कि कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए। उधर, बुधवार की प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया था कि चालकों व टेक्नीशियनों का हड़ताल पर जाने का फैसला कानून की नजर में गलत है।
कोर्ट ने हड़ताल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उन सभी लोगों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा जो लोग न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करेंगे।