संघ के 20 हजार सदस्यों को मिलेगा लाभ : वीरेंद्र
भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में नहीं था अनुबंध का उल्लेख
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओंकार जयरथ ने बताया कि याचिका में हमने तर्क दिया था कि जब चयन प्रक्रिया वर्ष 2008 में शुरू हुई थी तब भर्ती एवं पदोन्नित नियमों में अनुबंध नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं था लेकिन नियुक्ति अनुबंध आधार पर दी गई। कोर्ट को बताया गया कि अनुबंध पर नियुक्तियां नहीं की जा सकती। नियुक्तियां नियमित आधार पर होनी चाहिए थी। इस बाबत वर्ष 2017 में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताया गया। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका का निवारण करते हुए शिक्षकों के हक में फैसला दिया है।