फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

HP Court: हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, अनुबंध शिक्षकों को स्थायी अध्यापकों की तरह दें वित्तीय लाभ

Fri, 17 May 2024 07:31 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध आधार पर भर्ती किए गए टीजीटी, पीजीटी और सीएंडवी अध्यापकों को प्रथम नियुक्ति से स्थायी अध्यापकों की तरह वित्तीय लाभ व नियमित करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 

विज्ञापन


संघ के 20 हजार सदस्यों को मिलेगा लाभ : वीरेंद्र


भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में नहीं था अनुबंध का उल्लेख
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओंकार जयरथ ने बताया कि याचिका में हमने तर्क दिया था कि जब चयन प्रक्रिया वर्ष 2008 में शुरू हुई थी तब भर्ती एवं पदोन्नित नियमों में अनुबंध नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं था लेकिन नियुक्ति अनुबंध आधार पर दी गई। कोर्ट को बताया गया कि अनुबंध पर नियुक्तियां नहीं की जा सकती। नियुक्तियां नियमित आधार पर होनी चाहिए थी। इस बाबत वर्ष 2017 में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताया गया। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका का निवारण करते हुए शिक्षकों के हक में फैसला दिया है।

 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें