शिमला। जिला एवं सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस के एक मामले में दो युवकों को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामला राजधानी के राज्य सीआईडी थाना भराड़ी में 3 दिसंबर 2018 में पंजीकृत हुआ था। सीआईडी की टीम बालूगंज-शोघी-छोटा शिमला क्षेत्र में गश्त ड्यूटी पर थी। चक्कर में जांच के दौरान एक टैक्सी नंबर के वाहन को जांच के लिए रोका गया। इसमें चालक सीट पर नरेंद्र कुमार और हिमांशु शर्मा बैठे थे। आरोप लगे थे कि जांच में वाहन के अंदर से बरामद 8 ग्राम चिट्टे सहित आरोपियों को हिरासत में लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में पुलिस सहित 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए लेकिन पर्याप्त सबूत न होने पर अदालत ने आरोपियों को दंडनीय कथित अपराध के आरोपों से बरी कर दिया। संवाद