शिमला। जिले में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए शाॅल पथ विक्रेताओं, रेड़ी-फड़ी वाले और प्रवासी मजदूरों को अपनी पहचान सत्यापित करना अनिवार्य होगा। डीसी आदित्य नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार और व्यवसायी के पास काम करने वाले प्रवासी मजदूर स्थानीय थाना प्रभारी के समक्ष अपनी पहचान सत्यापित करवाएं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। संवाद