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Shimla News: सीआईटीयू के पांच नेता प्रदर्शन मामले में बरी

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शिमला। अदालत ने वर्ष 2018 के एक मामले में सीआईटीयू के पांच नेताओं और कार्यकर्ताओं को धारा 144 के उल्लंघन करने के मामले में बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिमरन की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सभी आरोपियों विनोद वरसांटा, किशोरी डढ़वालिया, बाबू राम, चुन्नी लाल और पूरन चंद को आईपीसी के तहत बरी कर दिया है। मामले के अनुसार 5 जुलाई 2018 को शाम करीब 4:30 बजे शिमला के सीटीओ चौक पर सीआईटीयू के बैनर तले लगभग 60-70 कार्यकर्ता जमा हुए थे। आरोप था कि इन लोगों ने जिला प्रशासन और डायमंड होटल के मालिक के खिलाफ बिना अनुमति के प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी बात साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए। हालांकि अदालत ने पाया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास था। एक गवाह ने आरोपियों की शिनाख्त से इन्कार किया तो वहीं पुलिस द्वारा पेश की गई तस्वीरों में भी आरोपी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आए। इसके अलावा, मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं जोड़ा गया था और प्रशासन द्वारा धारा 144 के उल्लंघन का कोई ठोस आदेश भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया जा सका। संवाद
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