शिमला। राजधानी शिमला की अदालत ने अवैध खनन के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोर्ट नंबर-एक शिमला की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पर जुर्माना लगाया है। मामला स्टेट ऑफ एचपी बनाम भीम सिंह से संबंधित है। सुनवाई के दौरान भीम सिंह अदालत में अपने वकील के साथ पेश हुआ। इस दौरान आरोपी ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि वह इस मामले में दोषी होने का इकरार करता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पर 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को दो महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माना राशि जमा होने के बाद आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। संवाद