शिमला। छोटा शिमला मार्केट के पास वर्ष 2019 में हुए एक सड़क हादसे के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनु प्रिंजा की अदालत ने कोटखाई निवासी आरोपी जीवन भारती को बरी कर दिया है। हादसे के समय दोपहिया वाहन का वैध बीमा न होने के कारण अदालत ने आरोपी को मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) की धारा 196 के तहत दोषी ठहराते हुए 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को तीन दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। 4 नवंबर 2019 को सुबह करीब 10:00 बजे छोटा शिमला में मीट मार्केट के पास जल शक्ति विभाग के कर्मचारी पेयजल पाइपलाइन की लीकेज ठीक कर रहे थे। इस दौरान कसुम्पटी की ओर से आई एक बाइक ने सड़क पर काम कर रहे कामगार हरीश कुमार को टक्कर मार दी थी। अदालत में पुलिस दुर्घटना के समय बाइक की सटीक गति या आरोपी की शिनाख्त के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष प्रमाण पेश नहीं कर सकी। संवाद