फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla News: पूर्व महिला प्रधान का मानहानि दावा खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
शिमला। कोटखाई की महासू पंचायत की पूर्व प्रधान सरोज कंवर द्वारा दायर 65 लाख रुपये के मानहानि के मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई कोर्ट) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने वादी का दावा आधारहीन पाते हुए याचिका को हर्जाने के साथ निरस्त करने का आदेश दिया है। पूर्व प्रधान का आरोप था कि हलाइला निवासी अनंत राम नेगी ने निजी रंजिश में उनके खिलाफ थाने में झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थीं जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। सुनवाई के दौरान वादी कोर्ट में अपनी मानहानि और वित्तीय नुकसान से जुड़ा ठोस सबूत या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर सकीं। अदालत ने पाया कि वादी ने प्रतिवादी द्वारा उन पर पहले से किए 50 लाख के केस की जानकारी भी छिपाई थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें