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चेक बाउंस के मामले में सोहन सिंह को दोषी ठहराया

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Decision aganist check bounce
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चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति दोषी करार
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शिमला। जिला अदालत चक्कर ने चेक बाउंस मामले में जलोग निवासी सोहन सिंह को दोषी ठहराया है। इस जुर्म के लिए उसे 21 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित मंडयाल ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की शिकायत पर यह निर्णय सुनाया। सोहन सिंह ने कंपनी से गाड़ी खरीदने के लिए 10.90 लाख रुपये के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने आरोपी को तीन लाख रुपये का ऋण दिया था। आरोपी ने ऋण चुकाने के लिए कंपनी को चेक दिया था। चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने पाया कि दोषी ने शिकायतकर्ता को गुमराह करने के इरादे से चेक जारी किया था।
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