शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान शिमला की स्थानीय अदालत ने आरोपियों के सैंपल लेने के आदेश दिए। हालांकि अदालत ने गिरफ्तार तीन पुलिस अधिकारियों पूर्व आईजी जहूर जैदी, पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी और पूर्व डीएसपी मनोज जोशी के आवाज के सैंपल लेने पर कोई फैसला नहीं सुनाया।
बताया गया कि इन पुलिस अधिकारियों की अभियोजन मंजूरी के दस्तावेज अभी तक अदालत के पास नहीं पहुंचे हैं। अदालत ने इस संबंध में सीबीआई को 23 मार्च तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई आरोपियों के आवाज के सैंपल लेकर केस को मजबूत करना चाहती है और सैंपल के मिलान होने पर सुबूत के तौर पर इसे अदालत में पेश करेगी।