अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश बंसल की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के मामले में घालूवाल निवासी सुरेश कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी शरद लगवाल ने बताया कि 12 सितंबर 2013 को घालूवाल निवासी कृष्ण चंद क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी पत्नी और पुत्री के साथ घर पहुंचे। वहां दोषी सुरेश कुमार पानी की पाइप को उखाड़ रहा था। उससे ऐसा करने का कारण पूछा।
जिस पर गुस्साया सुरेश कुमार अपने घर गया और कस्सी लाकर कृष्ण चंद्र के सिर और बाजू पर वार कर दिए। जब कृष्ण को छुड़ाने उसकी पत्नी और बेटी आगे बढ़ी तो सुरेश ने उनके भी कंधे और टांग पर कस्सी से वार कर दिए। तीनों के चीखने की आवाजें सुनकर स्थानीय निवासी तरसेम लाल और मदन लाल मौके की तरफ दौड़े। उन्हें देखकर सुरेश कुमार अपने घर में जा घुसा।
कस्सी के वार लगने से कृष्ण चंद मौके पर ही बेहोश हो चुका था, जिसे अस्पताल में पहुंचाकर उपचार दिलाया गया। शरद लगवाल ने बताया कि अदालत ने सुरेश कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत 5 साल कठोर कारावास, 40 हजार जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई।
इसमें से 30 हजार रुपये पीड़ित कृष्ण चंद्र को देने होंगे। जुर्माना न देने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 325 और 451 के तहत भी दोषी को 6-6 माह कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। शरद लगवाल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 17 गवाह पेश किए गए थे।