उन्होंने बताया कि बनेठी में चल रहे सीजरा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र को अदालत ने इस सड़क हादसे का दोषी पाया है। कहा कि राजेंद्र ने तेज रफ्तार से बस चलाकर दुर्घटनाग्रस्त कर दी।
इस हादसे में एक बच्ची स्नेहा की मौत और 37 स्कूली बच्चे घायल हुए थे। पुलिस ने तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
सभी गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को अदालत ने दोषी राजेंद्र निवासी शिल्ली (बनेठी) को यह सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 व 304ए के तहत प्रिंसिपल को दोषी पाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगा।