आनी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता ने महिला के साथ मारपीट करने वाली दो महिलाओं को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि निरमंड के पुजारली गांव की हेमलता पत्नी सुंदर सिंह और घुसी देवी पत्नी रूप लाल ने सात जून 2010 को इसी गांव की सीसती देवी के सिर पर डंडों से वार किया था।
सीसती देवी के सिर पर चोटें भी आई थीं। इस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी विकास गुप्ता ने हेमलता और घुसी देवी को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 323,34 के तहत 3.3 महीने के साधारण कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15-15 दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।