विजिलेंस ने कुलदीप कुमार पुत्र ब्रह्म दास शर्मा निवासी गांव खुर्द डाकघर ज्वालामुखी, तहसील बड़ोह जिला कांगड़ा के खिलाफ फर्जी एमबीबीएस डिग्री रखने और इस डिग्री के आधार पर एक नामी इंश्योरेंस कंपनी में चिकित्सक के पद के लिए आवेदन करने पर भादंसं की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत केस दर्ज किया।
डिग्री प्रदान करने पर इंद्र सिंह बिरदी पुत्र रतन सिंह निवासी न्यू आदर्श नगर गली नंबर 3, डिगड़ा रोड, होशियारपुर, थाना मॉडल टाउन होशियारपुर पंजाब के खिलाफ भी विजिलेंस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। विजिलेंस ने तफ्तीश की तो डिग्री फर्जी निकली। अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान कुल 23 गवाह पेश हुए। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर और मामले की तफ्तीश डीएसपी बलवीर सिंह और एसआई हंसराज ने की।