नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के दो मामलों में अदालत ने दोनों दोषियों को दस और सात साल के कठोर कारावास की सजाएं सुनाई हैं। इसके अलावा दोषियों को एक लाख दो हजार और एक लाख एक हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम कृष्ण शर्मा की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के सारी गांव निवासी राकेश कुमार पुत्र भाग सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 342, 352, 452 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत क्रमश: 10 साल कठोर और एक साल, तीन माह, तीन साल और सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा दोषी को उक्त धाराओं के तहत पचास हजार, एक हजार, पांच सौ, पांच हजार और पचास हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को क्रमश: एक साल, छह माह, एक माह और एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता अपनी बुआ के घर गई हुई थी। उनकी बुआ डिपो से सामान लेने गई हुई थी। इसी बीच दोषी ने पीड़िता के बुआ के घर में प्रवेश करके उसके साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 14 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद किए गए थे।