अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 अमन सूद की अदालत ने मां से दुराचार का प्रयास करने के मामले में आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 5 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 26 मार्च 2015 की रात करीब 10 बजे उसका बेटा शराब के नशे में धुत्त होकर घर पहुंचा। घर पहुंच कर वह करीब 10 से 12 बजे तक उसके साथ गाली-
गलौज करता रहा। करीब 12 बजे वह अपनी मां के कमरे में पहुंच गया, जहां वह कुल्हाड़ी भी साथ ले गया। आरोपी अपनी मां को कुल्हाड़ी की नोक पर उसके साथ अश्लील हरकतें करता रहा। मां के विरोध करने पर उसने उसे कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार देने की भी धमकी दी।