जिला सिरमौर के पांवटा की अदालत ने एक दोषी कनिष्ठ अभियंता को एक वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने सरकारी योजना कार्य में अनियमितता, सरकारी धन का दुरुपयोग व सरकारी रिकार्ड में छेड़छाड़ की थी।
पांवटा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-2 कपिल शर्मा की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 1998-99 में मामला दर्ज हुआ था।
खंड विकास अधिकारी पांवटा के कार्यालय में आरोपी रमेश कुमार जोशी पुत्र शिव राम, मुवाम, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर बतौर कनिष्ठ अभियंता तैनात था।
इसी दौरान आरोपी जेई ने सरकारी योजना, कार्य में अनियमितता तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया। सरकारी स्टोर व रिकार्ड में छेड़छाड़ भी की थी।
इसके बाद तत्कालीन खंड विकास अधिकारी पांवटा ने 6 अगस्त 1998 में आरोपी के खिलाफ पांवटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।
दोषी पाए जाने पर कनिष्ठ अभियंता रमेश कुमार को आईपीसी की धारा 409 व 477 (ए) के तहत एक वर्ष साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मौजूदा समय में उक्त कर्मचारी हमीरपुर बीडीओ कार्यालय में तैनात है।