हिमाचल हाईकोर्ट ने पिता के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनकी नाबालिग बेटी से हुए दुराचार की जांच डीएसपी को सौंप दी है। सिरमौर जिला के कालाअंब में यह वारदात हुई। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पिता की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए।
मामले के अनुसार 29 जून 2015 को प्रार्थी ने पुलिस स्टेशन कालाअंब में दुराचार के आरोपी मुकेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसी प्राथमिकी में प्रार्थी ने कालाअंब में एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले विमल तिवारी भारद्वाज, ममता कश्यप, प्रकाश मेहरा और विष्णु के खिलाफ आरोप लगाए थे।